Tax Saving Option : हर कर दाता का उत्तरदायित्व होता है कि वह समय पर अपने टैक्स का भुगतान करें। लेकिन आयकर विभाग द्वारा करदाताओं को टैक्स बचाने के लिए कई सारी विकल्प मिलते हैं। अक्सर मिडिल क्लास के लोग टैक्स सेविंग के ऑप्शन ढूढ रहे होते हैं। अगर आप भी टैक्स सेविंग के विकल्प को जाना चाहते हैं तो हमारी यह पोस्ट आपके लिए काफी उपयोगी होग
Tax Saving Option: टैक्स सेविंग के उपाय
टैक्स सेविंग के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाया जा सकते हैं:
एफडी में निवेश
एफडी में निवेश करके आयकर अधिनियम 80c के तहत डेढ़ लाख रुपए तक का टैक्स बचाया जा सकता है। बता दें कि एफडी में 7 से 8% ब्याज मिलता है। एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है लेकिन इस पर टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं।
पीपीएफ में निवेश
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) में निवेश कर करने पर टैक्स में छूट मिलती है। इसमें लोककपीरियड खत्म हो जाने पर भी टैक्स सेविंग किया जा सकता है। बता दें कि पीपीएफ अकाउंट पर लॉक पीरियड 15 साल का रहता है। अर्थात आप 15 साल तक पीपीएफ खाते से पैसा नही निकाल सकते। पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता।
इक्विटी लिंक्ड सेविंग अकाउंट
इक्विटी लिंक्ड सेविंग अकाउंट में निवेश करके आप 1 साल में एक लाख तक का टैक्स बचा सकते (Tax Saving Option) हैं। हालांकि इसमें कैपिटल गैन टैक्स लग सकता है। बता दें कि 10% तक कैपिटल गैन टैक्स लगाया जाता है।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश करके भी टैक्स बचाया जा सकता है। इस पर 6.8 प्रतिशत का ब्याज मिलता है। इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता। आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं।
लाइफ इंश्योरेंस
अगर आप कोई जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं तब भी आपको डेढ़ लाख रुपए तक का टैक्स सेविंग का विकल्प (Tax Saving Option) मिलता है।
नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश
अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की धारा 80c के तहत 50 हजार तक की छूट मिल सकती है।
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EPF में निवेश
EPF अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि (एम्प्लॉयमेंट पब्लिक फंड) में निवेश करके भी टैक्स बचाया जा सकता है। इसमें इनकम टैक्स की धारा 80c के तहत डेढ़ लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट (Tax Saving Option) लिया जा सकता है।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने पर भी टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है। इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग निवेश करके टैक्स से छुटकारा पा सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश
सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के उज्जवल भविष्य के उद्देश्य से शुरू की गई योजना है। यह योजना टैक्स फ्री है। इसमें ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। अगर आपके पास 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी है तो आप अपनी बेटी के नाम से सुकन्या खाता खुलवाकर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं।
दोस्तो हम उम्मीद करते है कि आप को हमारा यह लेख टैक्स सेविंग ऑप्शन ( Tax Saving Option )जरूर पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करे।